पांच साल दुर्गम में ही रहने की शर्त पर मायूस हुए टीचर। तबादले निरस्त - Mukhyadhara

पांच साल दुर्गम में ही रहने की शर्त पर मायूस हुए टीचर। तबादले निरस्त

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पांच साल दुर्गम में ही रहने की शर्त पर मायूस हुए टीचर। तबादले निरस्त

धारा 27 के तहत 181 प्रवक्ता 220 एलटी शिक्षकों स्थानांतरण में राहत

देहरादून। इस सत्र में तबादला आदेश निरस्त कर वर्तमान तैनाती स्थल पर रहने के इच्छुक 181 प्रवक्ताओं और 220 सहायक अध्यापकों (एलटी) को पांच साल दुर्गम में ही रहना पड़ेगा। इस संबंध में शासन ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट आदेश कर दिए हैं।
शिक्षा विभाग के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनयम की धारा-27 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परामर्श अनुसार तबादले निरस्त करने के आदेश दे दिए हैं।
विभाग द्वारा 181 प्रवक्ताओं और 220 एलटी शिक्षकों के स्थानान्तरण प्रकरण शासन को भेजे गए थे। विभाग द्वारा किए गए स्थानान्तरण निरस्त करने के मामले में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में तबादले निरस्त करने की व्यवस्था की गई है। आदेश के अनुसार 10 फीसदी पदों को भरने के उपरांत ही दुर्गम से अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाएं। विभाग द्वारा बताया गया था कि दुर्गम से जिन शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है, उनके प्रतिस्थानी की न तो तैनाती की गई है, और ना ही प्रस्तावित है। स्थानान्तरित कई शिक्षक दुर्गम में ही रहने के इच्छुक हैं।
इस संबंध में कार्मिक विभाग का कहना है कि, दुर्गम की सेवावध् िमें इनकी अध्कितम अवध् िहोने के कारण वे 10 प्रतिशत की सीमा से आच्छादित थे। यदि इस स्थानांतरण सत्रा में उनके तबादले किए गए हैं, तो अगले सत्रा मं वह पुन: 10 प्रतिशत की सीमा में आ जाएंगे, और पुन: उनके तबादले निरस्त करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। इस स्थिति में दुर्गम से सुगम में में आने के इच्छुक जो शिक्षक अधिनयम के अनुसार पात्रा भी हैं, उनके अवसर बाधित होंगे। ऐसे समिति ने निर्णय लिया कि इस स्थानान्तरण सत्रा में स्थानान्तरित जो कार्मिक अपनी पूर्व तैनाती पर ही रहने के इच्छुक हैं, उनके संबंध में आगामी पांच स्थानान्तरण सत्र में तबादले पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि ऐसे कार्मिक जो 55 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे अथवा अधिनयम में परिभाषित किसी बीमारी से आच्छादित होंगे, के संबंध में एक्ट के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। निदेश को कार्मिक विभाग के परामर्श के अनुसार तबादले रद्द करने के निर्देश हैं।

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