देहरादून। आज सायं संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में १५ बिंदुओं पर फैसला लिया गया।
मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:-
कुंभ मेला हरिद्वार 2021 के कार्य की गति को तेज करने के लिए मेला अधिकारी को दो करोड़ और आयुक्त को 5 करोड़ रुपए तक की कार्य कराने की स्वीकृति मेला अधिकारी स्वीकृत कार्यों को 50 फ़ीसदी तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा टेंडर की अवधि 7 दिन करने की अनुमति तथा कार्य को दो भागों में विभाजित करने की अनुमति।
संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति शिक्षा के अंतर्गत 155 शिक्षकों को प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत, जो 5 वर्षों से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं उन्हें ₹15000 तथा जो 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि से पढ़ा रहे हैं उन्हें 25000 और जो 10 वर्ष से अधिक समय से पढ़ा रहे हैं उन्हें 30,000 प्रतिमाह दिया जाएगा। यूजीसी मानक के अनुसार पीएचडी एमफिल करने वालों को ₹5000 का अतिरिक्त धनराशि मिलेगी।
अल्मोड़ा विकासखंड चौखुटिया के अंतर्गत दिगौत स्थित सिंचाई खंड रानीखेत की भूमि को केंद्रीय विद्यालय स्थापना के लिए 0.25 हेक्टेयर की निशुल्क भूमि दी जाएगी, जिसकी लागत ₹21,65000 है।
चालू वित्तीय वर्ष के बजट से अनुसूचित जाति की नौवीं, दसवीं छात्रवृत्ति के अंतर्गत पिछले वर्ष 2017-18 व 2018-19 के संदर्भ में केंद्र से छात्रवृत्ति न मिलने के कारण 22492 छात्र वंचित थे। उनकी मांग के अनुसार कम पैसे का भुगतान की अनुमति राज्य सरकार ने दी। यह धनराशि तीन करोड़ 79 लाख है।
चालू वित्तीय वर्ष के बजट में ओबीसी छात्रवृत्ति योजना में केंद्र राज्य पोषित योजना के अंतर्गत चार करोड़ 36 लाख ₹17 हजार स्वीकृत।
उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद में तकनीकी अभियंत्रण विंग का गठन के लिए 6 तकनीकी पदों का सृजन।
राजकोषीय बजट नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखंड में बजट सलाहकार के निसंवर्गीय पद के सृजन एवं उक्त पद के सापेक्ष तैनाती को 28 फरवरी 2021 तक दी गई अनुमति।
उत्तराखंड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली 2020 को स्वीकृति।
शासकीय विभागों में विभिन्न निर्माण कार्यों के संपादन के लिए कार्यदाई संस्थाओं के निर्धारण के संबंध में यूपी निर्माण निगम और उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम को लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। ग्रामीण निर्माण विभाग को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक की कार्य करने की स्वीकृति।
कोरोना काल में छात्रवृत्ति का 100% भौतिक सत्यापन ना होने के कारण डीएम को अधिकार दिया गया है कि रेंडम आधार पर 10 फीसदी लिस्ट का सत्यापन करेंगे।
छात्रवृत्ति को लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरते समय गलती पर नहीं होगा फॉर्म रिजेक्ट। मिलेगा गलती सुधारने का मौका।
राज्य में कम्युनिटी एक्शन थ्रू प्रोग्राम कैंप द्वारा संचालित 108 आपातकालीन सेवा एग्रीमेंट को नवीनीकरण करते हुए मिली पुनः स्वीकृति।
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत चुने जाने पर निकाय बन जाने पर नहीं होगी सदस्यता समाप्त और वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य की आवंटित कार्मिक जो लंबे समय से उत्तराखंड में कार्यरत है, उनको राज्य सेवा संबंधी लाभ शर्त के साथ दिया जाएगा कि यहां की वरिष्ठता के क्रम में निचले स्तर पर रहेंगे।