हिंदुस्तान में आज से 106 केंद्रीय कानून लागू। ‘एक विधान एक निशान’ से समूचे राष्ट्र में खुशी की लहर
आज से पूरे देश में एक विधान एक निशान हो गया है। गृह मंत्रालय के बुधवार देर रात अधिसूचना जारी करने के साथ ही दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गए हैं। इन दोनों जगहों पर यहां की कमान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल संभालेंगे।
बताते चलें कि 6 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया गया था। इसी के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आ गए हैं।
यह भी बताते चलें कि लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल ने भारत पाक विभाजन के बाद विभिन्न रियासतों की भारत में विलय में अहम भूमिका निभाई थी। यही कारण था कि पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए यह खास दिन चुना गया।
देश में एक विधान और एक निशान लागू होने के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा भी बदल जाएंगे। 31 अक्टूबर 2019 से 106 केंद्रीय कानून लागू हो जाएंगे, जबकि 153 प्रादेशिक व राज्य अधिनियम के तहत बने 11 कानून समाप्त हो जाएंगे।
इसके साथ ही सभी राज्यों के लोगों को एक समान अधिकार मिल सकेगा और अनुच्छेद 370 और 35a की बाध्यता में बंधे हुए लोगों को भी इससे छुटकारा मिल गया है।
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब मुद्दा गुलाम कश्मीर का रहेगा। दिवाली के अवसर पर राजौरी में सेना के जवानों के बीच में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि गुलाम कश्मीर की कसक मेरे अंदर है। इससे जाहिर है कि उनका नजरिया भी गुलाम कश्मीर को लेकर स्पष्ट है।