उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन देखें क्या-क्या रियायतें हैं इस बार। एसओपी में चारधाम यात्रा एक जुलाई से ही - Mukhyadhara

उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू की गाइडलाइन देखें क्या-क्या रियायतें हैं इस बार। एसओपी में चारधाम यात्रा एक जुलाई से ही

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देहरादून/मुख्यधारा

देर रात्रि जारी कोविड कर्फ्यू के गाइडलाइन में चारधाम यात्रा को एक जुलाई से ही खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार के तर्कों को नकारते हुए इस पर गत दिवस रोक लगा दी थी। इस पर सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि अभी कोर्ट के फैसले की काॅपी प्राप्त नहीं हुई है। काॅपी मिलने पर सरकार उसका परीक्षण करेगी और आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है।

प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से अब बाजार को सप्ताह में छह दिन खोलने का फैसला लिया है, जबकि पर्यटन व्यवसायियों की आर्थिकी को भी ध्यान में रखा गया है। अब पहाड़ों की रानी मसूरी व तालों की नगरी नैनीताल रविवार को भी खुल सकेंगे, जबकि इन जगहों पर मंगलवार को बंद रहेगा। वीकेंड पर आने वाले पर्यटकों के आगमन को ध्यान में रखने हुए इन दोनों जगहों के लिए ये निर्णय लिया गया है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष व मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने 29 जून से छह जुलाई तक के लिए एसओपी जारी की है।

देखें इस बार क्या-क्या हैं रियायतें, सूची संलग्न:-

  • प्रथम चरण 01 जुलाई, 2021 से प्रारंभ की जायेगी। प्रथम चरण में केवल जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों को श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन, जनपद चमोली के निवासियों को श्री बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन एवं जनपद उत्तरकाशी के निवासियों को यमुनोत्री एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए अनुमति होगी। समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण एवं अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT RAT COVID Negative Test Report दिखाना अनिवार्य होगा।
  • द्वितीय चरण 11 जुलाई 2021 से प्रारंभ की जायेगी। द्वितीय चरण में श्री केदारनाथ मंदिर, श्री बद्रीनाथ मंदिर यमुनोत्री मंदिर एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए केवल उत्तराखंड राज्य के निवासियों को ही अनुमति होगी। समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण एवं अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT RAT COVID Negative Test Report दिखाना अनिवार्य होगा।
  • चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए विस्तृत रूप से मानक प्रचलन विधि (SOP) Guidelines को पृथक से पर्यटन / धर्मस्व विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
  •  इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID -19 संक्रमण की परिस्थिति का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेगे।
  •  COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1 & 2nt Dove हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन/ Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।
  • COVID -19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR/ True Nat
  • CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) क साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
  • शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।
  • समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान आदि अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी और इस प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि MBBS (4th & 5 year), BDS (4th year) Nursing classes (3 Year) only will continue. राज्य / राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभागों द्वारा Case to Case के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के द्वारा सूचना दी जाएगी। परन्तु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु Health Professionals की Workforce तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे कि Emergency Medical Technician Basic. General Duty Assistant (GDA), GDA-Advanced (Critical Care). Home Health Aide. Medical Equipment Technology Assistant and Phlebotomist राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के अन्तर्गत सभी जनपदों में अवस्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे।
  • राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • समस्त सामाजिक राजनीतिका खेल गतिविधियां / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक समारोह / other gatherings and large congregation अग्रिम आदेश तक बंद रहेगें।
  •  राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र टाईगर रिजर्व, चिडियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु खोले जायेंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि पृथक से जारी की जायेगी।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे gdut RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City Web Portal ‘http://smartcitydehradun.uk.gov.in‘ u पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA. MoH&FW GOl and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।
  • बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु विगत वर्ष की भाति ग्राम पंचायत / ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिवसों तक isolation में रहेगें उक्त isolation पूर्ण होने के उपरान्त COVID-19 के लक्षण परिलक्षित न होने पर अपने घर में जा सकते है। उपरोक्त Village quarantine facility संचालन पर (पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई विद्युत व्यवस्था, बिस्तर आदि) आने वाले व्यय का भुगतान ग्राम पंचायत को State Finance Commission से प्राप्त निधि से वहन किया जायेगा तथा इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) एवं CMRF से village quarantine facility में होने वाले व्यय ग्राम पंचायत को प्रदान किया जायेगा।
  • राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी
  • समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेयरिया, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक)
  • COVID Curfew के दौरान दिनांक 04 जुलाई, 2021 (रविवार) बाजार बंद रहेंगे इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें, परन्तु मसूरी एवं नैनीताल के नगरीय क्षेत्रों एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चिन्हित अन्य पर्यटक स्थलों में बाजार रविवार को खोले जायेंगे व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि में sanitize कार्य हेतु इन नगरीय क्षेत्रों में मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे।
होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों
  • vi. होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway / होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटल, ढाब, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।
  • vii. नगरीय क्षेत्रों में स्थिति होटल, रेस्तरा, भोजनालय और ढाबे रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक बंद रहेंगे।
  • viii. होटलों में स्थित Conferance Hall का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति हैं।
  • बाहरी राज्यों उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी Armed Forces (Army and CPMF) के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र (RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT) की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु उन यात्रियों को राज्य सरकार के Smart City के e-pass web portal (http://smartcitydehradun.uk.gov.in) पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA. MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPS का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
  • vi. जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले समस्त यात्रियों हेतु RT PCRU TrueNat/ CBNAAT / RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चैक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
  • vii. जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन हेतु बाहरी राज्यों से निजी वाहन, शासकीय वाहनों में वाहनों की क्षमता 50 प्रतिशत की शर्त का अनुपालन करते हुए। मात्र 4 व्यक्तियों को COVID Protocol के साथ अनिवार्य रूप से Smart City के Web Portal http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT RAT COVID Negative Test Report की अनिवार्यता के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  • वन कार्यालय चिड़ियाघर के संचालन और रख-रखाव, नर्सरी वनाग्नि, वनीकरण क्षेत्रों में सिंचाई, वृक्षारोपण आदि सदसम्बन्धित आवश्यक गतिविधियों के लिए आवश्यक कर्मचारी श्रमिक तथा इससे सम्बंधित 1 आवागमन व परिवहन वृक्षारोपण और सिल्विकल्चर संबंधित गतिविधियों
  • विधानसभा सचिवालय आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी निदेशालय कमिश्नरी कलेक्ट्रेट और जिला कोषागार खुले रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखंड सरकार के आदेश स-329/ X X Xi (15) जी// 2020-04 (सा) / 2021 दिनांक 28 अप्रैल, 2021 कार्यालय खोलने और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई छूट के बारे में राज्य सरकार के साथ-साथ उत्तराखण्ड में संचालित केंद्र सरकार के विभागों में भी सख्ती से पालन किया जाना है।
  •  सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार / प्राधिकरण / जिला प्रशासन द्वारा COVID-19 डयूटी दी जाती है, वे COVID संबंधित ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।
  •  उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार किसी भी विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते हैं तथा किसी भी विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते हैं।
  •  Offices of the Private/ Civil Society Sector:
  • निजी/ कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में कार्यालय 50 प्रतिशत मानव शक्ति (Work Force) के साथ काम करेंगे और ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करेंगे।
  • सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों से (Intra state and Inter-state) आवागमन राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी एस०ओ०पी० के अधीन जारी रहेगा।
  • विक्रम ऑटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति।

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