पंचायत चुनाव में दो बच्च्चों से अधिक वाले चुनाव न लडऩे वाली याचिका पर काफी दिनों से सुरक्षित रखे गए निर्णय पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा है कि 25 जुलाई 2019 तक जिनके तीन बच्चे हैं, वे चुनाव लड़ सकते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से जहां उत्तराखंड सरकार को झटका लगा है, वहीं पंचायत चुनाव की दौड़ से लगभग बाहर हो चुके प्रत्याशियों के मुरझे हुए चेहरों पर रौनक लौट आई है। न्यायालय में इसकी प्रबल पैरवी करने वाले जोत सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए न्यायालय का आभार जताया है।