खनन पट्टा धारकों को मिली राहत। खनन रोके जाने की अवधि के बराबर मिलेंगे अतिरिक्त दिन
देहरादून। पट्टाधारक की त्रुटि के बिना खनन रोके जाने की अवधि के बराबर अतिरिक्त दिन दिए जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने राज्य में किसी खनन क्षेत्र में बिना पट्टाधारक की त्रुटि के उसे खनन कार्य से रोके जाने की अवधि के बराबर अतिरिक्त दिन देने का आदेश जारी कर दिया है।
विभागीय निदेशक को जारी आदेश में कहा गया है कि रोके जाने की अवधि को बाधित अवधि मानते हुए उन दिनों के समतुल्य पट्टा धरकों को खनन अनुमति दी जाएगी। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपीडि़त सिद्धांत के आधार पर सरकार को यह व्यवस्था करनी पड़ी है। यह लाभ उन्हें मिलेगा, जिनकी 12 जनवरी 2020 को खनन पट्टे विहित अवधि शेष है। वित्तीय हानि न हो, इसलिए रायल्टी की दर भी पूर्ववत रहेगी।