पौड़ी। जिलाधिकारी धीराज सिह गर्ब्याल ने जनपद में पर्यटकों (घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार) के प्रवेश को आज 20 मार्च 2020 से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित किया है।
जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे महामारी के रूप में अधिसूचित किया है। चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी पत्र में राज्य में वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए पर्यटकोें (घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार) के प्रवेश को प्रतिबंधित किया है।
उक्त के क्रम में उत्तराखंड महामारी रोग, कोविड- 19 विनियम 2020 के तहत महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद में पर्यटकों (घरेलू एवं विदेशी दोनों प्रकार) के प्रवेश को आज दिनांक 20 मार्च 2020 से अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित हेतु आदेश जारी किया गया है।