UCC : उत्तराखंड में इसी महीने लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम धामी ने कहा- हम इस कानून को लागू करने के लिए तैयार

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UCC : उत्तराखंड में इसी महीने लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीएम धामी ने कहा- हम इस कानून को लागू करने के लिए तैयार

देहरादून/मुख्यधारा

उत्तराखंड में इन दिनों निकाय चुनाव को लेकर प्रचार शुरू हो चुका है। इसी महीने 23 जनवरी को उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। नए साल पर बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सोशल मीडिया पर भी लिखा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर कहा कि हम राज्य के नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं, यह कानून ना केवल समानता को बढ़ावा देगा बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में समान नागरिक संहिता का क्रियान्वयन जनवरी 2025 से शुरू हो जाएगा।। उन्होंने कहा, हमारा एक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसे लागू करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। यह कदम राज्य को सामाजिक समानता और न्याय की ओर ले जाएगा।

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उन्होंने बुधवार एक जनवरी को सोशल मीडिया एक्स पर इस बात का जिक्र करते हुए लिखा कि इस कानून से देवभूमि का मूल स्वरूप बरकरार रखने में भी मदद मिलेगी।

ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही यह कानून लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रावधानों को ऑनलाइन करने के साथ-साथ अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। नए साल पर सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पोस्ट की है।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा- देवभूमि उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम प्रदेश में नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं,यह कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।

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सीएम के संकेत से साफ जाहिर है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। इसके बाद देश के अन्य राज्यों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की चर्चा चल रही है।भाजपा शासित राज्यों ने भी उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता को अपना आदर्श मानते हुए इसे लागू करने की इच्छा जताई है।

गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने 2024 में समान नागरिक संहिता के लिए कानून पारित किया था। सीएम धानी ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने पिछले साल फरवरी में राज्य सरकार को चार खंडों में यूसीसी का एक व्यापक मसौदा प्रस्तुत किया था।

धामी सरकार ने कुछ दिनों बाद विधानसभा में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया और इसे 7 फरवरी को पारित कर दिया गया।

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वहीं संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था। राज्य सरकार ने कार्यान्वयन के नियम निर्धारित करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है। असम सहित कई भाजपा शासित राज्य पहले ही उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता को मॉडल के रूप में अपनाने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं।

समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऐसी संभावना है कि जनवरी तक राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है, जिसके तहत देश या राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू किया जाता है। इसमें शादी, तलाक, संपत्ति, और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में धर्म या जाति के आधार पर अलग-अलग कानून नहीं होता उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से न केवल राज्य में सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम होगा, बल्कि यह देश के अन्य राज्यों को भी इस दिशा में प्रेरित कर सकता है। हालांकि, इस कदम को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं रही हैं।

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