उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर अपडेटः हाईकोर्ट में अब कल 26 जून को फिर होगी सुनवाई, इंतजार बढ़ा
नैनीताल/मुख्यधारा
उत्तराखंड में चल रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 पर हाईकोर्ट की रोक के बाद आज सुबह से ही कोर्ट पर टिकी हुई थी, लेकिन एक घंटे से अधिक समय तक सुनवाई के बाद भी कोई फैसला नहीं आ सका। इस मामले में अब कल 26 जून को दोबारा सुनवाई होगी, जिसके बाद ही इस पर किसी फैसले आने की संभावना है। तब तक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को और इंतजार करना पड़ेगा।
बता दें कि आरक्षण के गलत निर्धारण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इस पर बीती 23 जून को भी सुनवाई हुई थी। तब हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस पर 24 जून को सरकार की ओर से पैरवी की गई और गजट नोटिफिकेशन भी कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, लेकिन कोर्ट ने इस पर आज 25 जून को 2 बजे सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया था।
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इसके बाद मंगलवार 24 जून की शाम को निर्वाचन आयोग उत्तराखंड ने भी प्रदेश में चल रही पंचायत चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया था।
जिस पर प्रदेशभर से सभी की टकटकी लगी हुई थी। आज 2 बजे हाईकोर्ट में इस पर करीब एक घंटे से अधिक समय तक सुनवाई हुई। बताया गया कि कुछ दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। जिस पर सरकार के पक्ष को कल गुरुवार 26 जून को कुछ अन्य दस्तावेज एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
इस संबंध में वीरेंद्र सिंह बुटोला ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बुटोला का कहना है कि संवैधानिक संस्थाओं पर जब-जब सरकारें इस तरीके से हमला करती रहेंगी, तब-तब आपका वीरेंद्र बुटोला उनका मुंहतोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण के विरोध में मेरे द्वारा उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की गई थी, उसकी महान अधिवक्ताओं ने पैरवी की और हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई कल पुनः 26 जून 2025 को निर्धारित की है। बुटोला ने कहा कि मुझे माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि हर वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिल पाएगा और जीरो रोस्टर निरस्त किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अन्यथा की स्थिति में मुड़ेो माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी शरण लेनी पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं।