- Recruitment: नायब तहसीलदार समेत इन पदों पर होगी भर्ती, धामी सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा प्रस्ताव
देहरादून/मुख्यधारा
धामी सरकार ने उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2024 (लोअर पीसीएस सेवा भर्ती परीक्षा)(Recruitment) के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को प्रस्ताव भेज दिया है। इस भर्ती में नायब तहसीलदार समेत पूर्ति निरीक्षक आबकारी निरीक्षक समेत कई पदों पर भर्ती होनी है।
प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 02.08.2024, विशेष प्रमुख सचिव, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 06.07.2023, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड का पत्र दिनांक 13.08.2024, सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 02.08.2024, विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 07.08.2024, उप सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 16.08.2024, उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 05.08.2024 एवं उप सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन का पत्र दिनांक 12.08.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें।
उक्त पत्रों के माध्यम से नायब तहसीलदार, उप कारापाल, पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, आबकारी निरीक्षक, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक, खाण्डसारी निरीक्षक एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराये जाने हेतु अधियाचन कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध कराये गये हैं; जिनका विवरण निम्नवत है:-
2. उपरोक्त पदों पर चयन हेतु उत्तराखण्ड की अधिवासी महिलाओं, दिव्यांगजनों, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों, उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ियों एवं उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को समय-समय पर विभिन्न आदेशों द्वारा निर्धारित क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा। अधिसूचना दिनांक 18.08.2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों हेतु क्षैतिज आरक्षण की गणना निम्नवत् हैः-
3. उक्त पदों पर चयन के संबंध में अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की अधिसूचना संख्या-107/XXX (2)/2014/55 (41) 2004 दिनांक 25.02.2014 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
4. कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को संदर्भित उक्त अधियाचन प्रपत्रों को मय संलग्नकों सहित मूल रूप में प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों, जिनका विवरण उपरोक्त तालिका में है, के संबंध में भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न कराते हुए चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।