प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को 31 मार्च, 2025 तक पंजीकृत करने के निर्देश

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को 31 मार्च, 2025 तक पंजीकृत करने के निर्देश

देहरादून/मुख्यधारा

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा वर्तमान में गतिमान पीएमएवाई-ग्रामीण 2.0 सर्वे में शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा 31 मार्च, 2025 तक पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में उत्तराखण्ड राज्य को पीएमएवाई-ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना में देश में प्रथम आने पर ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सराहना गयी थी तथा राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित किए जाने की अपेक्षा की गयी थी।

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भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में आज सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक में उत्तराखण्ड राज्य को पीएमएवाई-ग्रामीण एवं प्रधानमंत्री जनमन योजना में देश में प्रथम आने पर मुख्य सचिव ने राधिका झा, सचिव, ग्राम्य विकास, अनुराधा पाल, अपर सचिव, ग्राम्य विकास एवं उनकी टीम को बधाई दी।

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