प्राविधिक सेवा में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 से बढ़ाकर हुई 42 साल
देहरादून। कैबिनेट की बैठक गुरूवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई। शासकीय अधिवक्ता मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि उप खनिज नियमावली 2001 में संशोधन करते हुए नदी क्षेत्र में चुगान की गहराई 1.5 मीटर से बढ़ाकर 3 मीटर या ग्राउण्ड लेबल तक निर्धारित कर दी गई है।
उत्तराखण्ड परिवहन प्राविधिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष की गई।
वैट के पुराने मामलों की सुनवाई के लिए समय 2020 जनवरी से बढ़ाकर मार्च 2020 किया गया।
पी.डब्लू.डी विभाग में वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन चार किश्तों में दी जानी थी, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 माह में देने को कहा था, अब सरकार पुनर्विचार के लिए अवधि बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति प्रदान की गई।
जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोला जाएगा।
ऋषिकेश आई.डी.पी.एल. स्थित 830 एकड़ भूमि की लीज मार्च में खत्म, केंद्र इस जमीन को राज्य को वापस करेगा। 200 एकड़ जमीन ऋषिकेश एम्स को मिलेगी, बाकी पर्यटन के पास रहेगी। समस्त भूमि सर्वप्रथम वन विभाग के अधीन की जाएगी। इसके बाद पर्यटन विभाग को दी जायेगी।
कुम्भ मेला 2021 के लिए 31 पदों की स्वीकृति।
वेलनेस समिट के लिए भारतीय उद्योग संघ पार्टनर के रूप में काम करेगा। अप्रैल 2020 में आयोजन होगा।
सेवा का अधिकार का वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश जमीदारी भूमि व्यवस्था के धारा 143 मास्टर प्लान के अनुसार सीधे प्राधिकरण में लैंड यूज चेंज के लिए दिया जाएगा। यह कृषि भूमि होनी चाहिए।