देहरादून। उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर प्रदेश के जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक बांटी गई दशमोत्तर छात्रवृत्ति की जांच हेतु गठित एस.आई.टी. द्वारा शनिवार को थाना प्रेमनगर में पंजीकृत मुकदमा
मु0अ0सं0 25/19, धारा 420/409/120बी आईपीसी व धारा 13(2)/13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम के अंतर्गत अभियक्त अनिल सैनी पुत्र दीनानाथ सैनी, निवासी 1/6 बसंत विहार देहरादून, स्वामी व संचालक अल्पाईन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून को समाज कल्याण विभाग के साथ मिलीभगत कर सरकारी धन को अवैध रूप से प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर न्यायालय सी.जे.एम में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त अनिल सैनी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार सुद्धोवाला भेजा गया। गिरफ्तार करने वाली एस.आई.टी. टीम में जया बलोनी पुलिस उपाधीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड, उपनिरीक्षक सुखपाल सिंह एसआईएस शाखा देहरादून, उपनिरीक्षक दयाल सिंह एस.आई.टी. देहरादून, का. 877 शंकू गिरी एस.आई.टी देहरादून शामिल रहे।