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ब्रेकिंग: उत्तराखंड सेवा का अधिकार (uttarakhand sewa ka adhikar) अधिनियम 2011 में हुआ ये संशोधन। पढें आदेश

admin
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देहरादून। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 (uttarakhand sewa ka adhikar) (उत्तराखंड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2011) में आंशिक संशोधन किया गया है।

आदेश के अनुसार 12 नवंबर 2021 में अधिसूचित सेवाओं में से राजस्व, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पदाभिहीत अधिकारी के पद नाम, सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा। प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद नाम एवं द्वितीय अधिकारी के पदनाम को संशोधित किया गया है।

पढ़ें पूरा आदेश:-

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