नैनीताल। नैनीताल जनपद के ग्राम सौनगांव में एसडीएम की छापेमारी के दौरान मौके पर अवैध खनन सहित कई अनियमितताओं की पोल खुल गई है। यही नहीं इस दौरान वहां माप तौल के लिए धर्मकांटा भी नहीं लगा हुआ था। इस कार्यवाही के बाद पट्टा स्थल पर खलबली मच गई।
जिलाधिकारी सविन बंसल से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी कोश्या कुटौली ऋचा सिंह के नैतृत्व में पुष्कर सिंह त्रिपाठी को ग्राम सौनगांव में आवंटित खनन स्थल पर छापेमारी की गयी। छापेमारी के दौरान कई कमियां सामने आई। पट्टाधारक द्वारा मौके पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया गया, किंतु पूर्व की कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। पट्टाधारक के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा भी सीसीटीवी कैमरे की कोई रिकॉर्डिंग होना नहीं बताया गया।
यही नहीं खनन स्थल पर उपखनिज तौल हेतु धर्मकांटा भी नहीं लगा हुआ है। 6 जून को खनन क्षेत्र से कितनी गाडिय़ों द्वारा उपखनिज ले जाया गया है, उसका कोई रिकोर्ड मौजूद नहीं पाया गया। मौके पर उपस्थित प्रतिनिधियों के पास पट्टे से सम्बन्धित कोई अभिलेख नहीं था तथा पट्टा क्षेत्र में कुछ सीमा पिलर क्षतिग्रस्त व मौजूद हैं। मौके पर ए, एफ, जी, एच पिलर मौजूद नहीं पाये गये। पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत पट्टा क्षेत्र पर लगे पिलरों से बाहर अवैध खनन पाया गया।
इस संबंध में विषय में पट्टाधारक के प्रतिनिधि बलवन्त सिंह ने बताया कि वर्तमान में खनन कार्य इसी क्षेत्र से किया जा रहा है। जिसमें अवैध खनन की माप 504 घनमीटर है।
अवैध उप खनिज पर पट्टे धारक पर उत्तराखण्ड खनिज नियमावली 2006 एवं उत्तराखण्ड खनिज नीति 2016 के अनुसार रॉयल्टी का 5 गुना अर्थात 440 प्रति घनमीटर की दर से दो लाख 21 हजार 708 रुपए तथा अर्थ दण्ड के रूप में दो लाख रुपये अर्थात कुल चार लाख 21 हजार 760 रुपये आरोपित करने तथा पट्टाधारक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की है।
उप जिलाधिकारी कोश्या कुटौली ने तल्ला गॉव के नजदीक मॉ गिरजा स्टोन क्रेशर के पास से वाहन संख्या- यूके01 सीए 0845 वाहन चालक सुन्दर सिंह का उप खजिन से भरा वाहन बिना रॉयल्टी के पकड़ा। वाहन चालक द्वारा मौके पर कोई भी रॉयल्टी न होने एवं न ही मोबाइल में कोई मैजसेज दिखाया गया। अवैध उप खनिज में प्रयुक्त वाहन एवं अवैध उप खनिज को जब्त करते हुए अर्थदण्ड लगाया गया।
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