रेड, ग्रीन व ऑरेंज जोन का फैसला करेगी राज्य सरकारें
देशभर में लॉकडाउन को आगामी 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। नई गाइड लाइन में इस बार भी पुरानी जैसी व्यवस्थाओं के अनुसार ही व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि कंटेंनमेंट जोन के अलावा रेड जोन, ग्रीन और ऑरेंज जोन पर फैसला राज्य पर छोड़ा गया है। राज्य सरकार अब तय करेगी कि कौन सा इलाका कौन सा जोन होगा। इस बार तीन जोन के बजाय पांच जोन बनाए गए हैं। अब बफर जोन, कंटेनमेंट जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन होंगे।
इस दौरान कोई भी घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेंगी। हालांकि एयर एंबुलेंस को इसमें छूट दी गई है। स्कूल कालेज, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई चलेंगी। मेट्रो, सिनेमा हाल, ऑडिटोरियम, स्वीमिंग पूल आदि बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन के अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्राइवेट गाडिय़ों से जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति होनी जरूरी है। राज्य के भीतर अपने वाहनों से जा सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय भी राज्यों पर छोड़ा गया है कि वह इसकी परमिशन देते हैं या नहीं।
धार्मिक स्थलों को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों से परमिशन ली जा सकती है। शाम 7 से सुबह 7 बजे तक पूर्ण तरह से कफ्र्यू रहेगा।
10 साल से कम और बुजुर्ग लोगों को घर से बिल्कुल भी बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। शादी समारोहों में 50 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं और चाय की दुकानों में भी पांच से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे।
इससे पहले लॉकडाउन का प्रथम चरण 25 से 14 अप्रैल तक चलाया गया था। उसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक द्वितीय चरण का लॉकडाउन और फिर 4 मई से 17 मई तक तृतीय चरण का लॉकडाउन चला। अब आगामी लॉकडाउन 18 से 31 मई तक चलेगा।
नई गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि इस बार नियमों के अनुपालन करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।