मुख्यधारा/देहरादून
उत्तराखंड में कोरोना की न्यू वैरीयंट Omicron की रोकथाम के लिए शासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
प्रदेश में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क आगामी 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसके अलावा राजनीतिक रैलियों और धरना प्रदर्शन भी 31 जनवरी 2022 तक के लिए बंद किए गए हैं। साथ ही मनोरंजन, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक समारोहों की होने वाली गतिविधियों को भी 31 जनवरी तक अनुमति नहीं होगी। जो गतिविधियां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों में प्रतिबंधित है, उक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।
राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित इंडोर मीटिंग में अधिकतम 300 व्यक्तियों या स्थान एवं हॉल की क्षमता का 50 फ़ीसदी व्यक्तियों, इनमें जो भी न्यूनतम हो, उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी।
इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 फरवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक राजनीतिक दलों को खुले स्थानों, मैदानों के अंतर्गत स्थानों, मैदानों की क्षमता के 50% अथवा अधिकतम 500 व्यक्तियों, जो भी कम हो, को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी।
राज्य के आंगनवाड़ी केंद्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी।
कोविड-19 कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (सेक्शन 51 to 60) महामारी अधिनियम 1897 एवं आईपीसी की धारा 188 प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
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