16 प्रस्तावों में से 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने में मिलेगी 50 फीसदी तक छूट
देहरादून। प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने में 50 फीसदी तक छूट देने का निर्णय लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कईं महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में कुल 16 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें से 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।
इन फैसलों में सरकार ने मोटर अधिनियम 1988 में संशोधन पर किया है। सरकार ने केंद्र द्वारा जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने में लगभग 50 फीसदी तक की छूट दी गई है।
– धारा 177, 178, 178 (2), 178 (3)(क), 112 के नियम में दिए गए जुर्माने को यथावत रखा है।
– धरा 180 में जुर्माना को 5,000 से घटाकर 2,500 किया गया।
– धरा 7 में यानी गाड़ी के मोडिफिकेशन पर एक लाख से घटाकर 50 हजार किया गया।
– धरा 182 (ख) 10,000 जुर्माने को घटाकर 5,000 किया गया।
प्रदूषण के लिए 10,000 की जगह 2500 का जुर्माना
– क्षमता से अधिक सवारी ले जाने पर 200 रुपये पर सवारी जुर्माना वसूला जाएगा।
– सीट बेल्ट पर एक हजार रुपए के जुर्माना
– अग्निशमन, एंबुलेंस को रास्ता न देने पर 10,000 से घटाकर 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान।
– महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 2668 पदों को स्थाई रूप से स्वीति दी गई थी। जिसमे से बचे कुछ कर्मचारियों के वेतन में भी 5 फीसदी की वृद्धि की गई है।
– कैंप अधिसूचना के अंतर्गत वार्षिक लेखा को विधान मंडल पटल पर रखने की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।
– उत्तराखंड राज्य नियमावली के समूह ग में किए गए संशोधन को मंजूरी।
– 31 मार्च 2019 के बाद होने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी।
– उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा संवर्ग, सेवा नियमावली, 2019 में संशोधन को मंजूरी।
-उत्तराखंड अधीनस्थ शिक्षा एलटी के लिए नियमावली में किया गया संशोधन।
– जाॅलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति। जिसमें करीब 300 करोड़ का आएगा खर्चा।
– एकल आवास के वन टाइम सेटेलमेंट का समय बढ़कर दिसंबर 2019 तक किया।
– हरिद्वार विकास प्राधिकरण, एमडीडीए और पौड़ी विकास प्राधिकरण में हो रही दिक्कत की वजह से कैबिनेट ने निर्णय लिया कि जिस जिले में जो प्राधिकरण आएगा वह उसी क्षेत्र में माना जाएगा।
– गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को उत्तरकाशी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण में सम्मिलित करने पर सहमति।
-वन क्षेत्र में सड़क निर्माण में दी गयी एक मीटर की छूट दने का निर्णय लिया गया है।