NPS Vatsalya Scheme: केंद्र ने शुरू की ‘एनपीएस वात्सल्य स्कीम’, 18 साल से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता इस योजना में कर सकेंगे निवेश, जानिए डिटेल
मुख्यधारा डेस्क
NPS Vatsalya Scheme: अगर आपके बच्चे 18 साल से कम हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। सही मायने में मोदी सरकार की यह नई बचत स्कीम केवल बच्चों के लिए है। इसके जरिए माता-पिता अपने बच्चे के लिए पेंशन खाता खोलकर उनके भविष्य की नींव मजबूत कर सकेंगे। अब आइए जानते हैं केंद्र की इस स्कीम के बारे में ।
केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में ‘एनपीएस वात्सल्य स्कीम’ (NPS Vatsalya Scheme) का एलान किया गया था। बुधवार, 18 सितबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य स्कीम का पोर्टल लॉन्च किया।
एनपीएस वात्सल्य बच्चों के बड़े होने पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एन्श्योर करने में मदद करेगा। स्कीम में बच्चों की ओर से माता-पिता निवेश कर सकते हैं। बालिग होने पर यह रेगुलर एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) अकाउंट में बदल जाएगा। देश के लगभग सभी बैंक, पोस्ट ऑफिस और पेंशन फंड में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के जरिए अकाउंट ओपन किया जा सकेगा। मान लीजिए कि आपका बच्चा 3 साल का है। इस स्कीम में अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो बच्चे के 18 साल का होने पर करीब 63 लाख रुपए का फंड जमा हो सकता है।
अधिकतम योगदान की सीमा तय नहीं की गई है।माता-पिता अधिकृत बैंकों की शाखाओं में जाकर या ऑनलाइन तरीके से यह खाता खुलवा सकते हैं। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक ने यह सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा डाकघर और पेंशन कोष नियामक (पीएफआरडीए) के दफ्तर में भी खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध होगी। या फिर npstrust.org.in पर ऑनलाइन ई-एनपीएस पोर्टल पर जाए और आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन आवेदन जमा करें। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन 1800110069 पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं या फिर pfrda.org.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खाता उनके माता-पिता या कानूनी संरक्षक खुलवा सकते हैं।
वित्त मंत्रालय की तरफ से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) की निगरानी में यह स्कीम संचालित होगी।खाता खोलने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड व पासपोर्ट देना होगा। अभिभावक को भी केवाईसी के लिए अपने दस्तावेजों के तौर पर आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड व अन्य दस्तावेजों में से मांगे जाने पर कोई भी जमा कर सकते हैं। बच्चे की आयु 18 वर्ष पूरी होने पर वात्सल्य खाता अपने-आप नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगा। खाताधारक को रोजगार मिलने पर इस खाते को नियोक्ता के साथ जोड़ा जा सकता है। हालांकि, एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खोले गए खाते में पेंशन केवल 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही आएगी।इस योजना में माता-पिता और गार्जियन अपने नाबालिग बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं। अभी एनपीएस में सालाना औसत रिटर्न 14% है। ऐसे में तीन साल के बच्चे के लिए हर महीने दस हजार रुपये निवेश करते हैं तो 15 साल में निवेश 18 लाख बनता है। 14% के रिटर्न से यह रकम बढ़कर 60 लाख रुपये हो जाएगी।