जून अंत तक पीआरडी विभाग (PRD Department) की नियमावली में आवश्यक संशोधन कर जारी होगा जिओ - Mukhyadhara

जून अंत तक पीआरडी विभाग (PRD Department) की नियमावली में आवश्यक संशोधन कर जारी होगा जिओ

admin
r 1 4

जून अंत तक पीआरडी विभाग (PRD Department) की नियमावली में आवश्यक संशोधन कर जारी होगा जिओ

  • खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने की विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा बैठक
  • जानी अभी तक के कार्यो की प्रगति रिपोर्ट

देहरादून/मुख्यधारा

आज प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार में विभागीय अधिकारियों और प्रांतीय रक्षक दल के पदाधिकारियों के साथ पी०आर०डी० एक्ट, नियमावली, पी0आर0डी जवानो से संबंधित पूर्व में हुई बैठकों के बिन्दुओं पर अनुपालन, पी0आर0डी से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणा तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री ने अभी तक के विभाग में हुए कार्यो की प्रगति रिपोर्ट जानी। जहां पर अधिकारियों द्वारा मंत्री रेखा आर्या को हर बिंदुओं और उनके पहलुओं से अवगत कराया गया।अधिकारियों द्वारा पीआरडी विभाग की नियमावली के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें आवश्यक संशोधन करते हुए जल्द ही इसी माह इसका जिओ जारी कर दिया जाएगा।

r 2 3

यह भी पढें : रोचक जानकारी: दुनिया में सबसे अच्छा उत्तराखंड की ‘बद्री गाय (badri cow)’ का दूध

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारी सरकार ने पीआरडी विभाग में तैनात गर्भवती महिलाओं को मातृत्व अवकाश,जवानों को मानवीय, वित्तीय और शासकीय रूप से अनुमन्य सेवाओं की व्यवस्था,पीआरडी सेवकों को 60 वर्ष तक की नौकरी सहित पीआरडी एक्ट 1948 में संसोधन सहित कई अन्य व्यवस्थाएं की हैं जिसका कि जल्द ही जिओ जारी किया जाएगा,निश्चित ही इन सभी सुविधाओं के लागू होने से हमारे स्वयंसेवकों को भविष्य में लाभ प्राप्त होगा,हमारी सरकार व हमारा युवा कल्याण विभाग पीआरडी जवानों के साथ हर परिस्थितियों में खड़ा है।

यह भी पढें : ब्रेकिंग: 1425 अभ्यर्थियों को दिए गए उत्तराखण्ड पुलिस (Uttarakhand Police) में नियुक्ति पत्र, सीएम धामी बोले: 1550 रिक्त पदों पर शीघ्र होगी नई भर्ती

साथ ही मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में अभी तब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था और तब से यही एक्ट उत्तराखंड में चलता हुआ आ रहा था क्योंकि हमारा अपना कोई पीआरडी एक्ट नही था जो आज कैबिनेट के माध्यम से लाया गया है, जिसके तहत अब उत्तराखंड का अपना पीआरडी एक्ट बनने जा रहा है।उन्होंने कहा कि इस एक्ट में हमारे पीआरडी जवानों के लिए ऐसी व्यवस्थाए की गई हैं जिसमे जहां पूर्व में उनका सुरक्षा के दृष्टि से रजिस्ट्रेशन या भर्ती की जाती थी लेकिन अब इसे संसोधित करते हुए उनके विभिन्न प्रकार के कार्य जिसमे टेक्निकल ,चतुर्थ श्रेणी या अन्य विभागों में जहाँ उनकी आवश्यकता हो उन्हें वहां समायोजित किया जाएगा। साथ ही पूर्व में प्रान्तीय रक्षक दल में पंजीकरण हेतु आयु सीमा 18 से 45 वर्ष निर्धारित थी तथा स्वयंसेवक 50 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता था, जिसे वर्तमान में 18 से 42 वर्ष किया जा रहा है तथा हमारे जवानों को 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे। वही गर्भवती महिलाओं को भी आने वाले समय मे मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा।बताते चले कि धामी कैबिनेट में ही एक्ट पारित किया गया है।

यह भी पढें : एक नजर: 48 साल पहले आज के दिन क्रिकेट के पहले वनडे वर्ल्ड कप (first oneday world cup) की हुई शुरुआत, वेस्टइंडीज बनी थी चैंपियन

इस अवसर पर बैठक में सचिव खेल एवं युवा कल्याण अभिनव कुमार,निदेशक खेल एवं युवा कल्याण जितेंद्र सोनकर,संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अजय अग्रवाल ,उनिदेशक शक्ति सिंह,डिप्टी डायरेक्टर सर्वेन्द्र जयराज,एडिशनल सेकेट्री निर्मल कुमार  दीप्ति जोशी ,प्रांतीय रक्षक दल के अध्यक्ष प्रमोद मंद्रवाल सहित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

Next Post

समर कैंप में स्लम एरिया (slum area) के 400 बच्चों ने सीखी विभिन्न गतिविधियां

समर कैंप में स्लम एरिया (slum area) के 400 बच्चों ने सीखी विभिन्न गतिविधियां कैंप के समापन पर शिक्षा मंत्री ने छात्रों को वितरित किये स्कूल बैग कहा, गरीब छात्रों पर सरकार का फोकस, बनाये जा रहे हॉस्टल देहरादून/मुख्यधारा गर्मी […]
r 1 5

यह भी पढ़े