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तम्बाकू (Tobacco) विक्रताओं को देहरादून में भी लागू होगी लाइसेंस व्यवस्था: सीडीओ

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तम्बाकू (Tobacco) विक्रताओं को देहरादून में भी लागू होगी लाइसेंस व्यवस्था: सीडीओ

जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दिए निर्देश

देहरादून/मुख्यधारा

शुक्रवार को राष्टीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम देहरादून के अंतर्गत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक सीडीओ अभिनव शाह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में कोटपा अधिनियम तथा तम्बाकू निषेध अभियान के साथ-साथ जनपद में तम्बाकू विक्रेता लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करने की तैयारियों संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गयी।

बैठक में सर्वप्रथम जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ देहरादून से जिला सलाहकार अर्चना उनियाल द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष में तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों एवं कार्ययोजना के क्रियान्वयन संबंधी विवरण प्रस्तुत किया गया।

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चर्चा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के मुख्य सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित कर कोटपा एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धूम्रपान मुक्त घोषित किया जायेगा। कोटपा अधिनियम की धारा-5 के अनुपालन हेतु उन्होंने नगर निगम देहरादून एवं नगर निगम ऋषिकेश को निर्देशित किया कि वे स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए तम्बाकू उत्पादों से संबंधित विज्ञापन सामग्री को जब्त करेंगे।

शिक्षा विभाग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद के समस्त शैक्षिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त शैक्षित संस्थान संबंधित मानकों को पूर्ण करते हुए शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाना है।

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उन्होंने कहा कि कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चालान एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही में तेजी लायी जायेगी। इस हेतु खाद्य सुरक्षा, औषधि नियंत्रण विभाग, कर विभाग और श्रम विभाग को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वे चालान एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि जिन थाना/कोतवाली क्षेत्रों में कोटपा एक्ट के चालान/अर्थदण्ड में कमी आयी है, उन क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर कोटपा अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

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