उत्तराखंड : धामी सरकार ने निवर्तमान प्रधानों एवं ब्लॉक प्रमुखों को बनाया प्रशासक, पढें आदेश
देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड की धामी सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों एवं ब्लाक प्रमुखों को आगामी 6 माह के लिए प्रशासक बनाए जाने का बड़ा फैसला लिया है। इस संबंध में आज सचिन चंद्रेश कुमार द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्षों को भी 6 माह के लिए प्रशासक बनाया गया था। इसके बाद ही ग्राम प्रधानों एवं ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक बनाए जाने की मांग उठी थी।
पढ़े आदेश:-
शासन की अधिसूचना संख्या-256318/XII (1)/2024-86(15)/2013/ई-68985, दिनांक 26.11.2024 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की समस्त क्षेत्र पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल की समाप्ति (दिनांक 27.11.2024) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई क्षेत्र पंचायतों के गठन तक, जो भी पहले हो प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद के उप जिलाधिकारियों को नियुक्त करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया था।
2- उपरोक्त प्रकरण में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में उक्त अधिसूचना दिनांक 26.11.2024 को अतिकमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य की समस्त गठित क्षेत्र पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में कार्यकाल की समाप्ति (दिनांक 27.11.2024) से छः मास से अनधिक अवधि के लिए अथवा नई क्षेत्र पंचायतों के गठन तक अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रशासक के रूप में सम्बन्धित जनपद की क्षेत्र पंचायत के निवर्तमान प्रमुख को नियुक्त करने हेतु संबंधित जनपद के जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया जाता है।
3- जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा संबंधित क्षेत्र पंचायत के प्रशासक का कार्यभार तत्काल प्रभाव से ग्रहण किया जायेगा। इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासकों द्वारा सामान्य रूटीन कार्यों का निर्वहन किया जायेगा तथा नीतिगत निर्णय नहीं लिये जायेंगे। विशेष परिस्थिति में यदि कोई नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक हो, तो प्रकरण उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित 2021) की धारा 65 में निहित प्राविधानानुसार यथाप्रकिया क्षेत्र पंचायत के लिये नियत प्राधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को सन्दर्भित किया जायेगा तथा जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4- उक्त आदेश तत्काल प्रभाव / आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू माना जायेगा।