पौड़ी। जनपद पौड़ी गढ़वाल में अनुशासनहीनता के आरोप में एक शिक्षिका को निलंबित (suspend) किया गया है। उन्हें उप शिक्षा अधिकारी पौड़ी कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा जारी निलंबन (suspend) आदेश के अनुसार विकासखंड पौड़ी की राजकीय प्राथमिक विद्यालय परसुंडाखाल की सहायक अध्यापक रौबिना के विरुद्ध अनुशासनहीनता के आरोप पाए गए हैं, जिसमें 16 अप्रैल को राजकीय प्राथमिक विद्यालय रछुली विकासखंड पौड़ी गढ़वाल का संचालन न किया जाना शामिल है।
इसके अलावा मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल के द्वारा 16 अप्रैल को उक्त विद्यालय के निरीक्षण के दौरान विद्यालय का संचालित नहीं किया गया। यही नहीं आरटीई एक्ट 2009 का उल्लंघन किया गया व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी पाई गई है। विद्यालय का संचालन न किए जाने पर छात्र-छात्राओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
सहायक अध्यापिका रोबिना द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल संचालित ना करके छुट्टी पर रहना छात्र हित में नहीं पाया गया है। ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (suspend) करते हुए उन्हें उप शिक्षा अधिकारी पौड़ी कार्यालय से संबद्ध किया गया है।
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