कैबिनेट बैठक: समान नागरिक संहिता (UCC) की नियमावली पर धामी कैबिनेट की लगी मुहर
देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार ने सोमवार को राजधानी देहरादून में कैबिनेट की बैठक आयोजित की। इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी है। यूसीसी के तहत लिव-इन रिलेशनशिप को आधार से लिंक किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम धामी ने कहा “राज्य में सभी के लिए समान नागरिक संहिता बनाई जा रही है। इससे पूरे देश को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य होगा जहां यूसीसी लागू होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही इसके लागू होने की तारीख की घोषणा की जाएगी। यूसीसी लागू होने के बाद कई नियम बदल जाएंगे। लिव इन में रहने वालों को शादी की तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लगा दी जाएगी।
उत्तराखंड में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता कानून बना चुकी है। 6 मार्च 2010 के बाद की गई शादी के लिए अनिवार्य तौर से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
समान नागरिक संहिता कानून लागू होने के बाद 60 दिन के अंदर पंजीकरण करना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकरण के लोगों को मिलेगा फॉर्म। विवाह पंजीकरण के साथ तलाक की भी सूचना देनी होगी।