- मौसम अलर्ट : 29 व 30 जुलाई को उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में ऑरेंज अलर्ट
- चम्पावत, बागेश्वर व टिहरी जनपद के स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में बुधवार को अवकाश
देहरादून/मुख्यधारा
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), देहरादून द्वारा जारी जनपद स्तरीय मौसम चेतावनी के अनुसार 29 और 30 जुलाई को उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने इन दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली तथा वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर की संभावना व्यक्त की है।
29 जुलाई को देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चम्पावत एवं ऊधमसिंह नगर जनपदों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। इसी प्रकार 30 जुलाई को बागेश्वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी एवं नैनीताल में भारी वर्षा की आशंका है। उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जनपदों के जिला प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
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भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, देहरादून द्वारा आज दिनांक 28 जुलाई, 2026 को जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कल दिनांक-29 जुलाई, 2026 को राज्य के अन्य जनपदों सहित जनपद टिहरी गढ़वाल, चम्पावत व बागेश्वर जनपद के कुछ स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ गर्जन, आकाशीय बिजली चमकने एवं वर्षा के अति तीव्र से अत्यन्त तीन दौर होने (ऑरेंज अलर्ट) की सम्भावना व्यक्त की गयी है। उक्त के मध्यनजर छात्र-छात्राओं की सुरक्षा एवं किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोके जाने के उद्देश्य से दिनांक 29 जुलाई, 2026 (बुद्धवार) को जनपद के समस्त शासकीय, अशासकीय/निजी विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 तक संचालित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं) एवं समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक दिवसीय अवकाश घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।
अतः मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अधीन उपरोक्तानुसार इन जनपदों के क्षेत्रान्तर्गत कक्षा 1 से 12 तक के समस्त शासकीय, अशासकीय/ निजी विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केन्द्र दिनांक 29 जुलाई, 2026 (बुद्धवार) को बन्द रहेंगे। आदेश का अनुपालन न करने वाले प्रधानाचार्य / प्रबन्धक की लापरवाही से यदि कोई घटना घटित होती है, तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।


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