पंचायत में दो बच्चों वाले चुनाव लड़ने की याचिका पर आज सुनवाई - Mukhyadhara

पंचायत में दो बच्चों वाले चुनाव लड़ने की याचिका पर आज सुनवाई

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नैनीताल। पंचायत जनाधिकार मंच उत्तराखंड की तरफ से मंच के संस्थापक संयोजक जोत सिंह बिष्ट, डा0 रमेश पाण्डेय एवं भोला दत्त भट्ट द्वारा उत्तराखंड सरकार के पंचायत राज अधिनियम में किए गए अव्यवहारिक संशोधनों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई।
पंचायत जनाधिकार मंच की तरफ से पूर्व एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह नेगी, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जोशी, संदीप कोठारी नेगी एवं कौशल पांडे ने पैरवी की। जनहित याचिका में राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज अधिनियम में किए गए संशोधनों के उन बिंदुओं पर सवाल खड़े किए गए जिनकी वजह से राज्य का एक बड़ा वर्ग पंचायत चुनाव से वंचित होने जा रहा है।

शैक्षिक योग्यता के निर्धारण में ओबीसी वर्ग को अन्य आरक्षित वर्ग की तरह छूट न दिया जाना, शैक्षिक योग्यता में ग्राम पंचायत सदस्य के पद हेतु अन्य पद के समान योग्यता रखने के कारण पिछले अनुभवों को देखते हुए आगामी पंचायत चुनाव में भारी संख्या में ग्राम पंचायतों के सदस्यों के पदों के रिक्त रहने की संभावना व इसके कारण राज्य की 70%से अधिक ग्राम पंचायतों के गठित नहीं हो सकने की संभावना पर भी सवाल खड़ा किया गया। दो से अधिक बच्चे का नियम भविष्य में 300 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद लागू हो इससे पहले जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन पर लागू न हो जैसे महत्वपूर्ण विषय को जनहित याचिका में प्रमुखता से उठाया गया।

प्रधान, उप प्रधान व सदस्य ग्राम पंचायत की चुनाव प्रणाली में किये गए बदलाव पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सहकारी समितियों के सदस्यों को संशोधित अधिनियम में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने को भी गलत कहा गया। मंच की तरफ से पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अपने तर्कों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में दी गई टिप्पणियों और फैसलों को आधार बनाकर के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की डबल बेंच के सामने अपना पक्ष रखा।

मुख्य न्यायाधीश रंगराजन एवं न्यायाधीश आलोक वर्मा की डबल बेंच में मंच के अधिवक्ताओं का पक्ष सुनने के बाद हमारी जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है। ग्राम प्रधान संगठन उत्तराखंड की तरफ से भी ऐसी ही एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई भी हमारी याचिका के साथ साथ ही हुई। सुनवाई के दौरान पंचायत जनाधिकार मंच के संस्थापक संयोजक जोत सिंह बिष्ट, डा0 रमेश पाण्डे, कोषाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी, गढ़वाल मंडल के संयोजक वीरेंद्र सिंह कंडारी, प्रधान मनोहर लाल आर्य व प्रधान हाकम अली मौजूद रहे।

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