- बड़ी खबर : उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटाया, चुनावी शेड्यूल में होगा मामूली फेरबदल, जुलाई में ही संपन्न होंगे चुनाव
नैनीताल/मुख्यधारा
हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई के बाद उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर कोर्ट से लगी रोक को हटा दिया गया है। अब निर्वाचन आयोग चुनावी शेड्यूल तैयार करेगा, जिसमें मामूली सा फेरबदल होने की संभावना है और जुलाई माह में ही पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इस खबर के बाद चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटे प्रत्याशियों के जो चेहरे पिछले एक सप्ताह से मुरझाए हुए से दिखाई दे रहे थे, उनमें एक बार फिर से रंगत लौट गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट की खंडपीठ में पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर निर्धारण के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर आज 27 जून को सुनवाई हुई। जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर लगाया गया स्टे हटा दिया है। अब जुलाई में ही चुनाव संपन कराए जाएंगे। नामांकन के लिए तीन दिन का समय बढाया जाएगा। जो सभी कार्यक्रमों के लिए जारी रहेगा। इस प्रकार सभी चुनावी प्रक्रियाओं में यह समय बढ़ाया जाएगा। जिसमें अब मामूली फेरबदल के बाद राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड नया चुनावी शेड्यूल तैयार करेगा।
वहीं याचिकाकर्ताओं ने जो मुद्दे उठाए हैं, उन पर सरकार को तीन सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में जवाब देने को कहा गया है। यह भी कहा गया है कि यदि किसी भी प्रत्याशी को आपत्ति हो तो वह कोर्ट के समक्ष अपने पक्ष रख सकता है।
महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि ओबीसी समर्पित आयोग की रिपोर्ट के बाद आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित करना व इस पंचायत चुनाव को प्रथम चक्र माना जाना आवश्यक था।
बहरहाल, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने हाईकोर्ट के आज के फैसले को सुनकर जरूर राहत की सांस ली होगी। अब राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड नया चुनावी शेड्यूल बनाने में जुट गया है। शीघ्र ही इसकी अधिसूचना जारी कर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।