शहरी विकास विभाग ने जारी की कई एडवायजरी
सभी निकायों में संक्रमणरोधी दवा से सार्वजनिक स्थल किए जा रहे हैं संक्रमण मुक्त
देहरादून। सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक शहरी विकास निदेशालय द्वारा राज्य के समस्त 91 निकायों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के क्रम में एहतियाती कदम उठाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर अमल करते हुए राज्य के सभी शहरी निकायों द्वारा सार्वजनिक स्थलों, यातायात साधनों, बार-बार छुई जाने वाली सतहों को विसंक्रमित किए जाने हेतु संक्रमण रोधी दवा का छिड़काव किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त सचिव शहरी विकास, द्वारा निकायों के विशेष सफाई अभियान संचालित किए जाने तथा जन-जागरूकता किए जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। निकायों द्वारा इसके लिए अतिरिक्त मानवश्रम लगाकर विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
विनोद कुमार सुमन, निदेशक शहरी विकास द्वारा बताया गया कि शैलेश बगौली, सचिव शहरी विकास विभाग द्वारा दिए गए आदेशों के क्रम में देहरादून स्थित निदेशालय में कोविड-19 रोकथाम कंट्रोल रूम तथा सूचना केन्द्र गठित किया जा चुका है। जिसके माध्यम से राज्य के समस्त निकयों से लगातार जीवंत सम्पर्क बनाते हुए निर्देश दिए जा रहे हैं। निकायों द्वारा की जा रही गतिविधियों की प्रतिदिन के आधर पर रिपोर्टिंग की जा रही है। जिसे सचिव द्वारा सीधे मॉनिटर किया जा रहा है।
निदेशालय में बिना सेनिटेशन नहीं होगा प्रवेश
शहरी विकास निदेशालय द्वारा समस्त नगर निगमों तथा अन्य निकायों को निर्देशित किया गया है कि बेहद जरूरी कार्यों के अलावा निदेशालय भ्रमण को हतोत्साहित किया जाए। कार्मिकों को सेनेटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में बाहर से आने वालों को बिना सेनेटाइज किए कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। कार्यालय परिसर के गेट पर ही एक कार्मिक सेनेटाइजर लेकर तैनात किये गए हैं।
कार्यालय परिसर/स्थलों/में बार-बार छुए जाने वाले स्थानों यथा दरवाजे के कुंडे, सीढिय़ों की रैलिंग, शौचालय के कुंडे, कुर्सियों के हत्थे इत्यादि को संक्रमण मुक्त करने के लिए अन्य प्रमाणित संक्रमण रोधी स्प्रे का छिड़काव करवाए जाने के लिए सभी निकाय कार्यालयों को आदेशित किया गया है।
पर्यावरण मित्रों तथा चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के विशेष ख्याल रखे जाने के निर्देश
निदेशालय द्वारा निकाय के समस्त स्वच्छता कार्मिकों (स्थायी/अस्थायी/संविदा/ठेके/महिला/पुरुष) को मास्क तथा हैन्ड सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाने हेतु सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। कार्मिकों द्वारा इनका प्रयोग सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य किया गया है। जो कार्मिक उपलब्ध कराये गये मास्क अथवा सैनिटाइजर का उपयोग नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जिन स्थानों/कार्यालयों/क्षेत्रों पर आम जनता/नागरिकों के साथ ज्यादा संपर्क होता है, ऐसे स्थानों पर नागरिकों के लिए हैन्ड वॉश की सुविधा अथवा हैन्ड सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।
सार्वजनिक स्थानों के सभी शौचालयों पेट्रोल पम्पों, तथा व्यापारिक काम्प्लेक्स के वॉशबेसिन सबके लिए उपलब्ध होंगे।
सार्वजनिक शौचालयों, व्यवसायिक स्थलों/काम्पलैक्सों/संस्थानों अथवा अन्य जगहों पर स्थित सार्वजनिक शौचालयों में लोगों को साबुन/हैन्ड वाश से हाथ धोने अथवा सेनिटाईज करने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध करायी जानी होगी। हाथ धोने की सुविधा को दर्शाने वाले बोर्ड/चिन्ह/पोस्टर ऐसे स्थानों पर लगाये जायें, जहां लोगों को स्पष्ट तौर पर दिखाई दें।
मलिन बस्तियों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान
निकायान्तर्गत समस्त मलिन बस्तियों/घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान एवं अन्य प्रमाणित संक्रमण रोधी स्प्रे का छिड़काव कर संक्रमण रहित किए जाने के निर्देशित किया गया है।