देहरादून/मुख्यधारा
दारोगा भर्ती मामले में बड़ा अपडेट आया है। वर्ष 2015-16 में आयोजित उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा (Case of Inspector) का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक कर / ओ0एम0आर0 शीट में छेड़छाड़ कर कुछ परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाए जाने सम्बन्धी प्रकरण में अब दोषियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।
इस संबंध में अपर सचिव ललित मोहन रयाल द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार दारोगा भर्ती प्रकरण में उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:- स0अ0 / खुली-20/2022/1861, दिनांक: 22.09.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पंतनगर कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में संचालित 339 उत्तराखण्ड पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व लीक कर / ओ0एम0आर0 शीट में छेड़छाड़ कर कुछ परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाए जाने के प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध धारा 420/466/467/201/120बी भा0द0वि0 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1998 की धारा 3, 45, 7, 9, 10 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7 (ए),12,13 (1) (ए). 13 (2) में अभियोग पंजीकृत किये जाने का अनुरोध किया है।
उक्त कम में तत्काल प्रकरण (Case of Inspector) की गम्भीरता को देखते हुए शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करते हुए दोषियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।
अत: प्रश्नगत प्रकरण में तदनुसार तत्काल अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाए।
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