देहरादून/मुख्यधारा
उत्तराखंड आयुर्वेद विवि में सम्बद्ध सभी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों (Ayurvedic Medical Officers) की शासन ने सम्बद्धता समाप्त कर दी है। अब इन सभी चिकित्साधिकारियों को अपने मूल तैनाती स्थलों पर 24 घंटों के भीतर करना कार्यभार ग्रहण होगा। इस संबंध में उत्तराखंड शासन के आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग के उप सचिव गजेंद्र सिंह कफलिया द्वारा आज नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस के अनुसार उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-610 / 2022 डॉ० विश्वजीत मांझी बनाम उत्तराखंड राज्य में दिनांक 15.12.2022 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं:- “Since the petitioner has been put to notice today that his attachment stands cancelled, in case he resumes his duties with the Government within the next one week, he shall be paid his salary by the Government from the date of his joining regularly. In case, the petitioner seeks that he be relieved by the University, the University shall relieve the petitioner without any delay.”
आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों का नियुक्ति प्राधिकारी शासन है। अतः विद्यमान नियमों में नियुक्ति प्राधिकारी को निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये शासन द्वारा मा० न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के समादर एवं उत्तराखंड कर्मचारी आचरण नियमावली के संगत प्राविधानों के परिपालनार्थ शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सम्बद्ध समस्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की शासन द्वारा सम्बद्धता समाप्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त चिकित्साधिकारियों को बिना किसी कार्यमुक्ति आदेश की प्रतिक्षा किये बिना उनकी मूल तैनाती स्थल पर 24 घंटों में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। अतः समस्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी उक्त निर्धारित अवधि में आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करें।
उक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियो द्वारा अपने मूल तैनाती स्थल पर योगदान देने के उपरान्त ही उनके वेतन आहरण के आदेश शासन स्तर से निर्गत किये जायेगें। उच्च न्यायालय द्वारा वादी श्री विश्वजीत मॉझी को शासन के आदेशों के अनुपालन कर अपने मूल तैनाती स्थल पर एक सप्ताह के भीतर योगदान प्रस्तुत करने की तिथि से वेतन देने के आदेश निर्गत किये गये हैं। अतः शासकीय आदेशों के साथ ही उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जाना भी समस्त सम्बद्ध चिकित्साधिकारियों के लिय बाध्यकारी है।
अतः उक्त के आलोक में उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त किये गये समस्त राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि उच्च न्यायालय, उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या – 610 / 2022 डॉ० विश्वजीत मांझी बनाम उत्तराखंड राज्य के सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 का सन्दर्भ लेते हुए शासन के आदेश दिनांक 25.01.2022, 30.05.2022 एवं 17.12.2022 का समयबद्ध अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
1