नैनीताल। मंत्री सतपाल महाराज को नैनीताल हाईकोर्ट ने क्वारंटीन उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार से भी पूछा गया है कि क्या इस राज्य में दो कानून लागू हैं? अब महाराज और सरकार को तीन सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट के नाोटिस का जवाब देना पड़ेगा।
देहरादून निवासी उमेश कुमार की याचिका दायर पर न्यायालय हाईकोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि मंत्री सतपाल महाराज ने 20 मई से 3 जून तक होम क्वारंटीन होने के बावजूद दो कैबिनेट मीटिंग और एक अन्य कार्यक्रम में भाग लिया। घर पर नोटिस लगे होने के बावजूद महाराज व उनके परिजनों ने नियमों का उल्लंघन किया है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से इस बात पर जवाब मांगा है कि उत्तराखंड में आम जनता और मंत्री के बीच क्या फर्क है? अब सरकार और मंत्री सतपाल महाराज तीन सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे।
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