अजय रावत अजेय
जनपद गढ़वाल में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों हेतु जिला निर्वाचन /पंचायती राज विभाग द्वारा तय किये गए आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय उत्तराखंड संतुष्ट नहीं है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने सचिव पंचायती राज, निदेशक पंचायती राज, जिलाधिकारी गढ़वाल, डीपीआरओ पौड़़ी और राज्य चुनाव आयोग को दो सप्ताह के अंदर इस बाबत जवाब देने के आदेश दिए हैं।
यूं तो पंचायतों में आरक्षण को लेकर तमाम तरह की शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपक भंडारी द्वारा जिले में ब्लॉक प्रमुखों के आरक्षण के बारे में आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन उनकी आपत्ति का निस्तारण न होने के बाद उनके द्वारा उच्च न्यायालय की शरण ली गयी, जिसे माननीय न्यायालय ने तर्कसंगत पाते हुए यह फैसला सुनाया है।
अब देखना यह है कि संबंधित प्राधिकारी किस तरह से न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, अन्यथा पौड़ी जनपद में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का वर्तमान में तय आरक्षण का बदलना तय है।