देहरादून। उत्तराखंड शासन ने कोरोना पॉजिटिव रोगियों के होम आइसोलेशन की संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सचिव अमित नेगी द्वारा जारी आदेश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2 जुलाई 2020 को निर्गत दिशा निर्देशों एवं विचारोपरांत कोविड-19 संक्रमित ऐसे रोगियों को उनके अपने निवास स्थान में ही सेल्फ आइसोलेशन का विकल्प के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। ऐसे लोगों के लिए आवश्यक वांछित सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
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