नैनीताल। चार धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन के विरोध में बहुप्रतीक्षित सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हाईकोर्ट में की गई याचिका को आज खारिज कर दिया गया है। इससे देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे पंडे पुरोहितों को जहां झटका लगा है, वहीं सरकार को हाईकोर्ट के फैसले से राहत मिली है।
बताते चलें कि सरकार द्वारा राज्य में चारों धामों के सहित 51 मंदिरों के प्रबंधन, जीर्णोद्धार आदि के लिए देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया था। जिस पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद और फैसला सुरक्षितरखा गया था।
मंगलवार को आज सुबह कोर्ट खुलते ही इस मामले पर उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। सरकार को इस फैसले के बाद राहत मिली है। वह वह पांडे पुरोहित समाज के लोगों ने कहां है उनकी वह निराश और हताश नहीं हुए हैं, बल्कि अब सुब्रमण्यमण स्वामी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी की जाएगी।
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