देहरादून। जनपद में आज से गैर जरूरी दुकानों के शटर खुलने जा रहे हैं। यह पिछले 43 दिन से लॉक डाउन थे। जिलाधिकारी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इन दुकानों को सुबह सात से शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
जनपद में आज से रोटेशन के तहत दुकान खोली जाएंगी। गैर जरूरी दुकानें अभी भी रोजाना नहीं खुलेंगी। उन्हें एक दिन छोड़कर दुकान खोलने का मौका मिलेगा।
हालांकि अभी भी सिनेमाघर मॉल शॉपिंग कंपलेक्स पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क आदि को भी बंद रखा गया है। साथ ही नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पंचकर्म, ड्राई क्लीनर और जिम को बंद रखा गया है।
इसके अलावा वाहनों को भी शर्तों के साथ छूट दी गई है चार पहिया वाले वाहनों में ड्राइवर के सहित तीन सवारी को अनुमति मिलेगी दो पहिया वाहन में केवल एक व्यक्ति ही बैठ पाएगा पूर्व में जारी किए गए पास लॉक डाउन 3 की आखरी दिन 17 मई तक वैध होंगे।
देहरादून में किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी, जानने के लिए देखिए पूरी लिस्ट:-