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घर वापसी करने वाले प्रवासी उत्तराखंडीे डीजीपी का यह संदेश जरूर पढ़ें, नहीं तो हो सकती है ये दिक्कत

admin
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क्वारंटीन के नियमों का पालन करें, उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत होगी कार्यवाही। उल्लंघन करने वालों की सूचना डायल 112 पर देने की जनता से अपील

देहरादून। उत्तराखण्ड के प्रवासियों को डीजीपी अनिल रतूड़ी ने चेतावनीभरा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि आप जानते ही हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना की महामारी से समस्त देश, प्रदेश एवं विश्व इस समय जूझ रहा है। हमारे प्रांत में भी आप सबके सहयोग से इस महामारी की बीमारी को नियंत्रण में रखने के हरसम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।
डीजीपी ने कहा है कि वर्तमान में जो उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों और विशेष तौर से जो स्टैंडर्ड हैं, अन्य प्रांतों में उनके संबंध में चरणबद्ध तरीके से शासन के स्तर से उनको वापस लाने की कार्यवाही प्रचलित है। अब तक काफी संख्या में प्रवासी अपने गांव या शहर में वापस आ चुके हैं। जो वापस आने के लिए प्रक्रिया है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिन्दु होम क्वांरटाइन का है। उसका मकसद ये है कि वापस आने पर 14 दिन तक क्वांरटाइन में रहना अनिवार्य है, क्योंकि इससे संक्रमण को फैलने से रोका जाएगा। जो व्यक्ति इस होम क्वांरटाइन को गैर जिम्मेदाराना तरीके से यदि तोड़ के बाहर आते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कार्यवाही हो सकती है।

डीजीपी अनिल रतूड़ी ने अनुरोध किया है कि आप सभी से विशेष तौर से जो होम क्वांरटाइन हो रखे हैं, हमारे प्रवासी भाई आप 14 दिन अनिवार्य रूप से होम क्वांरटाइन का विधिवत पालन करें और मेरा आम नागरिकों से यही अनुरोध है।
उन्होंने कहा कि यदि कहीं आपके संज्ञान में आता है कि इन लोगों ने क्वारंटीन का उल्लंघन किया है तो इस संदर्भ में पुलिस का नंबर 112 डायल कर आप सूचना दे सकते हैं। डिटेल देते हुए और पुलिस कंट्रोल रूम फिर संबंधित जनपद के थाने और प्रशासन को अवगत कराएगा और नियम के अनुसार ऐसे लोगों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि यह एक बहुत कठिन दौर है। हम चाहते हैं कि आपका स्वास्थ अच्छा रहने के साथ ही प्रदेश का स्वास्थ भी अच्छा रहे। उन्होंने सभी से टीम भावना से काम करने की अपेक्षा करते हुए क्वांरटीन का उल्लंघन न करने की अपील की है। यदि इसका उल्लंघन किया गया तो 112  नंबर पर शिकायत मिलने के बाद संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

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