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उत्तराखंड : होटल रेस्तरां व शाॅपिंग माॅल के लिए ये नए नियम जरूर जान लें

admin
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देहरादून “होटल/होमस्टे/B&B management, शॉपिंग मॉल्स, Banquet Halls/Community Halls व रेस्टोरेन्ट के लिए नियम निर्धारित कर दिए गए हैं। अब इन नियमों के हिसाब से प्रदेश में होटल रेस्टोरेंट शॉपिंग मॉल होमस्टे और  कम्युनिटी हॉल संचालित हो सकेंगे।

जानिए क्या है  नियम:-

1. होटल/होमस्टे/B&B management :-
• अन्य राज्य से आये व्यक्तियों की बुकिंग कम से कम 07 दिन की होगी।
• इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों के रुकने की समय सीमा पर प्रतिबंध नहीं है, जिनका ICMR Authorised Lab से RT-PCR test 72 घंटे पहले हुआ है और रिपोर्ट COVID-19 Negative है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो मैनेजमेंट द्वारा तत्काल प्रशासन/पुलिस को सूचना दी जायेगी व उस व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
• सभी पर्यटकों को वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। पर्यटकों को RT-PCR test जो पूर्व में बतायी गयी है, की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जिसे बॉर्डर चैक पोस्ट पर Entry के समय चैक किया जायेगा।

2. रेस्टोरेन्टः-
कन्टेंमेन्ट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सुबह 7 बजे से शाम 9 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेन्ट मालिक/प्रबंधक दिनांक सहित सभी ग्राहकों के रिकॉर्ड तथा वेटरों का रिकॉर्ड रखेंगे। साथ ही टूरिस्म डिपार्टमेन्ट्स उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करेंगे।

3. शॉपिंग मॉल्सः-
• कन्टेंमेन्ट जोन को छोड़कर अन्य स्थनों पर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगे, मॉल में स्थित रेस्टोरेन्ट्स शाम 9 बजे तक खुलेंगे।
• मॉल खोलने से पहले मॉल मैनेजमेन्ट द्वारा जनपद प्रशासन को COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए जा रहे विभिन्न निरोधात्मक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक Under taking देना होगा। साथ ही CPWD द्वारा जारी गाईडलाइन व MoHFW व MHA द्वारा जारी सुरक्षा व बचाव सम्बन्धी नियमों का पालन करना होगा।
• जिला प्रशासन व मॉल मैनेजमेन्ट से परामर्श कर मॉल में आने वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रतिबन्धित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में पूर्व से ही प्रचारकर दिया जाये।

4. Banquet Halls/Community Halls:-
• कंटेन्टमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में खुलेंगे।
• प्रबन्धन यह सुनिश्चित करें कि 50 से अधिक लोग न हो। प्रबन्धन को अपने रुकने का स्थान व Marriage vanue की जानकारी लिखित Undertaking में देनी होगी।
• शादी/समारोह में शमिल होने जो रिश्तेदार/ मेहमान High Load COVID-19 Infected शहरों से आ रहे हैं वो यद्यपि क्वारन्टीन नहीं किये जायेगें परन्तु सम्बन्धित समारोह स्थल के अतिरिक्त अन्य किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा पायेंगे।
• शादी/ समारोह में शामिल होने के लिए बाहरी प्रदेशों High Load COVID-19 Infected शहरों से आये मेहमानों पर होटल में रुकने की समय सीमा सम्बन्धी प्रतिबंध लागू नहीं होगें परन्तु उन्हें MoHFW व MHA के सभी नियमों का पालन करना होगा।
• मैनेजमेन्ट entry से पहले सभी कर्मचारियों/मेहमानों की थर्मल स्क्रीनिंग व सभी गाईडलाइन का पालन करायेंगे।

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