देहरादून। गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिशा निर्देशों केेे अनुक्रम में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सोमवार से नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब प्रदेश में धार्मिक स्थलों यानी मंदिरों को खोलने की अनुमति मिल गई है, जो सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे खोले जा सकेंगे।
वहीं राज्य में चारधाम यात्रा को लेेकर चारधाम देवास्थनम् बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/गढवाल आयुक्त रविनाथ रमन ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य से बाहरी राज्य के श्रद्धालुओं के लिए चारधाम यात्रा हेतु अग्रिम आदेश तक अनुमति नहीं दी जाती है।
चारधाम देवस्थनम् बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/गढ़वाल मण्डल आयुक्त रमन ने राज्य के भीतर श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए, जनपद उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग एवं चमोली के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि स्थानीय हक हकुक साइन, होटलियर्स, यूनियन, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ तत्काल बैठक कर चारधाम यात्रा हेतु किस स्तर के श्रद्धालुओं को अनुमति दी जानी है सहमति बनाते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि सहमति के रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति पर उचित निर्णय लिया जायेगा। कहा कि बाहरी राज्य के लोगों को अग्रिम आदेश तक अनुमति नहीं दी जायेगी।
इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसके लिए भी कंटेनमेंट जोन और देहरादून नगर निगम क्षेत्र में इन चीजों को अनुमति नहीं दी गई है। अभी होटल व्यवसाय से जुड़े लोग कोरोना से संक्रमित शहरों और वहां के लोगों की बुकिंग नहीं की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति होटल में आता है तो उससे लिखित में लिया जाएगा कि वह उत्तराखंड के किसी भी सार्वजनिक स्थानों एवं पर्यटन क्षेत्रों में भ्रमण करने नहीं जाएंगे।