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नारी निकेतन यौन शोषण प्रकरण: मुख्य आरोपी गुरदास को 7 साल की सजा

admin
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दून के नारी निकेतन यौन शोषण मामला

देहरादून। दून के चर्चित नारी निकेतन यौन शोषण मामले में कोर्ट ने आज दोषियों को सजा सुनाई। मुख्य आरोपी गुरदास को 7 साल की सजा और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं, हासिम व ललित बिष्ट 5-5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। शमा निगार, चंद्रकला, किरण व अनिता मैंदोला को 4- 4 साल की कैद 10-10 हजार जुर्माना, मीनाक्षी पोखरियाल व कृष्णकांत को 2- 2 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं मीनाक्षी और कांछा को जमानत मिल गई है।

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बता दें कि नारी निकेतन में मूक बधिर संवासिनी से दुष्कर्म, गर्भपात कराने और भ्रूण को ठिकाने लगाने के आरोप में अदालत ने 30 अगस्त को सभी नौ आरोपियों को दोषी करार दिया था। आरोपियों में तत्कालीन अधीक्षिका समेत छह महिलाएं शामिल हैं।
इस मामले में पुलिस ने नारी निकेतन की तत्कालीन अधीक्षिका मीनाक्षी पोखरियाल, कर्मचारी अनिता मंदोला, क्राफ्ट टीचर शमा निगार, किरण नौटियाल, टीचर चंद्रकला क्षेत्री, संविदाकर्मी कृष्णकांत शाह उर्फ कांछा, होमगार्ड ललित बिष्ट, केयर टेकर हाशिम और मुख्य आरोपी सफाई कर्मचारी गुरदास को गिरफ्तार किया था।

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