सत्यपाल नेगी/रुद्रप्रयाग
15 सितम्बर 2020 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रुद्रप्रयाग की ओर से राजकीय महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग के छात्र-छात्राओं को आनलाइन वेबीनार के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सचिव/सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग, श्रीमती अनामिका के द्वारा की गयी।
सचिव/सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रुद्रप्रयाग ने आनलाइन वेबीनार के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली के बारे में बताया तथा कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उदेश्य है- न्याय सबके लिए, कोई भी व्यक्ति आर्थिक अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाये, यही प्राधिकरण का मुख्य उद्देशय है। उनके द्वारा बताया गया कि इस कानून के अन्तर्गत सभी महिलाएं, बच्चे, कारागार में बन्द कैदी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है, निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते है।
रिटेनर अधिवक्ता गम्भीर सिंह रावत के द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा आई0टी0 एक्ट के विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गयी।
आनलाइन वेबीनार में पैनल लाॅयर आषीष नेगी एवं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय रुद्रप्रयाग के प्रतिनिधि डाॅ. रजनी डोबरियाल तथा महाविद्यालय के छात्र-छात्रायें उपस्थित थे।