खुशखबरी : जल्द ही शूटिंग खिलाड़ियों को शूटिंग स्पोर्टस (shooting sports) में अभ्यास के लिए मिलेगा शस्त्र लाइसेंस का अधिकार - Mukhyadhara

खुशखबरी : जल्द ही शूटिंग खिलाड़ियों को शूटिंग स्पोर्टस (shooting sports) में अभ्यास के लिए मिलेगा शस्त्र लाइसेंस का अधिकार

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खुशखबरी : जल्द ही शूटिंग खिलाड़ियों को शूटिंग स्पोर्टस (shooting sports) में अभ्यास के लिए मिलेगा शस्त्र लाइसेंस का अधिकार

खेल मंत्री रेखा आर्या ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को लिखा पत्र,कहा जल्द ही शूटिंग खिलाड़ियो को दिए जाने वाले शस्त्र लाइसेन्स की निश्चित समय सीमा के भीतर शस्त्र लाइसेंस की करे गाइडलाईन जारी

देहरादून/मुख्यधारा

शूटिंग के खिलाड़ियो को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है।जिसके तहत शूटिंग खिलाड़ियो को शस्त्र लाइसेंस की सुविधा उपलब्ध होगी।खेल मंत्री रेखा आर्या ने उक्त विषय का संज्ञान लेते हुए सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है।इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी शूटिंग से सम्बंधित खिलाड़ी होते है उन्हें अभ्यास के लिए शस्त्र लाइसेंस की अनुमति नही मिलती थी।

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ऐसे में अब उनके द्वारा यह पत्र लिखा गया है।जिसके द्वारा जल्द ही शूटिंग के खिलाड़ियो को शस्त्र लाइसेंस प्राप्त होंगे।बात दे कि पूर्व में शूटिंग स्पोर्टस से जुड़े खिलाड़ियो को अपने अभ्यास के लिए जिस शस्त्र की जरूरत होती थी उसमे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।कहा कि इन सभी कठिनाइयों को मेरे स्तर से जल्द दूर किया जाएगा जिसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ।

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जानकारी देते हुए बताया कि दरअसल शूटिंग स्पोटर्स से जुड़े खिलाड़ियों को शूटिंग के अभ्यास हेतु स्वयं के शस्त्र की आवश्यकता होती है जिसके लिए शस्त्र लाइसेन्स की प्रक्रिया बहुत लम्बी है। इस बाबत संबंधित को प्रायः कई बार राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को उनके खेल से संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले शासनादेश में विशेष छूट का प्रावधान किये जाने के निर्देशोपरान्त भी उक्त खेल से जुड़े खिलाड़ियों को शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त करने एवं शस्त्र खरीदने में अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।निश्चित रूप से यह स्थिति शूटिंग के खिलाड़ियों के लिए उचित प्रतीत नहीं होती है, अपितु उनके अभ्यास में व्यवधान पड़ता है।ऐसे में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार शासनादेश में निहित प्राविधान एवं प्राप्त छूट के अनुरूप निश्चित समय सीमा के भीतर शस्त्र लाइसेन्स निर्गत किया जाना सुनिश्चित करते हुए तत्संबंधी गाइडलाईन जारी की जाय, जिससे उक्त खेल से जुड़े खिलाड़ियों को अनावश्यक परेशानी न हो।

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