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सरकार ने ली पीएम स्ट्रीट वेंडर की सुध। आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश

admin
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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

सचिवालय में आयेजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सचिव शैलेश बगोली ने पी.एम. स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के संबध में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। इसमें कार्यशील पूंजी के रूप में दस हजार रूपये के ऋण की सुविधा दी गई है।

डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत व राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 02 प्रतिशत कुल 09 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। ब्याज अनुदान त्रैमासिक दिया जायेगा।

इस योजना में ब्याज सब्सिडी 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक उपलबध है। इस योजना में कार्यशील पूंजी के रूप में 10 हजार रूपये के ऋण की सुविधा है।
सचिव शैलेश बगोली ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निकाय स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिन निकायों में समिति का गठन नहीं किया गया है, जल्द गठित की जाय। ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारियों को बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।

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