उत्तराखण्ड राज्य ने सख्त धर्मांतरण कानून (Conversion law) को लागू कर देश में कायम की मिसाल: डा. प्रेमचंद अग्रवाल - Mukhyadhara

उत्तराखण्ड राज्य ने सख्त धर्मांतरण कानून (Conversion law) को लागू कर देश में कायम की मिसाल: डा. प्रेमचंद अग्रवाल

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महिला आरक्षण बिल और धर्मांतरण कानून (Conversion law) को राजभवन से मंजूरी मिलने पर मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल का आभार जताया

देहरादून/मुख्यधारा

महिला आरक्षण बिल और धर्मांतरण कानून (Conversion law) को राजभवन से मंजूरी मिलने पर वित्त व संसदीय कार्यमंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह (से.वि.) का आभार व्यक्त किया, जबकि राज्य की महिलाओं को बधाई दी।

मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा से पारित महिला आरक्षण बिल को राजभवन से अपनी मंजूरी दी है। महिलाओं को सशक्त बनाने में यह कानून कारगर साबित होगा। इससे नारी शक्ति अपराजिता का उत्थान होगा और राज्य के विकास में पुनः महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

मंत्री डा. अग्रवाल ने इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी बधाई दी। कहा कि धामी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में जोरदार पैरवी की बदौलत आज महिलाओं को इस बिल के जरिए सम्मान मिला है।

मंत्री डा. अग्रवाल ने कहा कि राज्य ने सख्त धर्मातंरण कानून को लागू कर देश में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के लोग यदि प्रलोभन व अन्य कारणों से जबरन धर्मांतरण करेंगे, तो यह बिल उन पर लगाम लगाने का कार्य करेगा।

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