देहरादून। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्कूल और कालेजों को अभी 30 सितंबर तक बंद ही रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि ऑनलाइन क्लास के लिए पचास फीसदी शिक्षकों व कर्मचारियों को स्कूलों में बुलाया जा सकता है। आगामी 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो चलाने की परमिशन दी जाएगी। हालांकि शर्तों के साथ मेट्रो को चलाने की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल भी फिलहाल बंद ही रहेंगे।
आगामी 21 सितंबर के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समारोह/आयोजन किए जा सकते हैं। ऐसे आयोजनों में 100 लोगों को ही अनुमति मिलेगी। यह सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक व राजनैतिक आयोजनों पर लागू रहेगा। कंटेनजोन जोन के लिए छूट नहीं दी गई है। राज्य के भीतर व बाहर से आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। हालांकिबाहरी राज्यों से सेउत्तराखंड आने वाले लोगों के लिए पूर्व की भांति स्मार्ट सिटी पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/ पर पंजीकरण कराना जरूरी है ईपास या अन्य अनुमति जरूरी नहीं होगी।