- बड़ी खबर : पंचायत चुनाव पर बुधवार 25 जून को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, तब तक करना होगा इंतजार
नैनीताल/मुख्यधारा
पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट पर राज्यवासियों की लगी टकटकी के बाद आज मंगलवार को सरकार ने हाईकोर्ट में दस्तक दी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए बुधवार 25 जून को दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया है।
गत दिवस 23 जून को उत्तराखंड के 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। जिस पर आज उत्तराखंड सरकार की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट के समक्ष जानकारी दी गई कि बीते 9 जून को आरक्षण निर्धारण संबंधित बनाई गई नियमावली का गजट नोटिफिकेशन 14 जून को हो गया था, किंतु कम्युनिकेशन गैप के चलते गजट नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट के सामने सुनवाई के वक्त उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें क्या जल्दी है, एक साल का समय बीत चुका है, चुनाव नहीं कराए गए।
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आज मंगलवार को महाधिवक्ता एसएन वाक्लकर की ओर से गजट नोटिफिकेशन की प्रति हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पंचायत चुनाव से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए बुधवार 25 जून को 2 बजे का समय निर्धारित किया है। तब तक पंचायत चताव पर लगी रोक को बरकरार रखा गया है।