जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के चुनाव की अधिसूचना जारी, 14 अगस्त को मतदान व मतगणना
आचार संहिता लागू
देहरादून/मुख्यधारा
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं के क्रम में 12 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख पदों पर सामान्य निर्वाचन-2025 कराए जाने की घोषणा की गई है। 07 अगस्त 2025 को जारी अधिसूचनाओं के अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है।
निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जनपद रुद्रप्रयाग की समस्त जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जो मतगणना सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेगी।
क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख एवं कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के लिए नामांकन 11 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। नामांकन पत्रों की जांच उसी दिन अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 12 अगस्त है, जिसमें अभ्यर्थी पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 14 अगस्त को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक कराया जाएगा तथा मतदान समाप्ति के उपरांत उसी दिन मतगणना की जाएगी।
इसी प्रकार जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पदों हेतु भी निर्वाचन प्रक्रिया 11 अगस्त से आरंभ होगी। नामांकन की प्रक्रिया 11 अगस्त को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच उसी दिन अपराह्न 3 बजे से कार्य समाप्ति तक की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 12 अगस्त निर्धारित की गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 14 अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा तथा मतगणना भी मतदान समाप्ति के बाद उसी दिन कराई जाएगी।
सचिव उत्तराखंड निर्वाचन आयोग राहुल गोयल ने अवगत कराया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के लिए जिला पंचायत के उपरोक्त निर्वाचन में प्रत्याशियों को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से पूर्व नाम निर्देशन पत्र निर्धारित मूल्य देकर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने के तिथि से लेकर नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित दिनांक व समय के पूर्व क्रय किया जा सकता है।
प्रत्याशी नाम निर्देशन के लिए निर्धारित दिनांक के पूर्व ही नाम निर्देशन पत्र क्रय कर लें और ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक / कोषागार में निक्षेप की धनराशि जमा करके बालान की प्रति प्राप्त कर लें।
नाम निर्देशन पत्र की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखाशीर्षक ‘0515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101 पंचायत राज अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियां-02-पंचायत निर्वाचन से प्राप्तिया-00 में जमा कर क्रय किया जा सकेगा। निक्षेप/जमानत की धनराशि चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखा शीर्षक प्रत्याशी जमानत धनराशि लेखाशीर्षक ‘8443001210601-पंचायत निर्वाचन के लिए जमा में ट्रेजरी चालान के माध्यम से ऑन लाईन (Online) जमा करेंगे।
चालान फार्म निर्वाचन अधिकारी / सहायक निर्वाचन अधिकारी से निःशुल्क प्राप्त होंगे विशेष परिस्थितियों में नाम निर्देशन का दिनाक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी। जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन अधिकारी/ सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देगा। प्रत्याशियों द्वारा जैव अनष्टनीय पदार्थों (पॉलीथीन, तथा प्लास्टिक, जादि) तथा पेण्ट का निर्वाचन प्रचार-प्रसार में उपयोग नहीं किया जायेगा।
जिस जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के पद के लिए कोई व्यक्ति प्रत्याशी होना चाहता है, उसे उस जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। नाम निर्देशन पत्र के लिए एक प्रस्तावक तथा एक अनुमोदक होगा। उक्त दोनों के लिए भी उक्त जिला पंचायत का निर्वाचित सदस्य होना अनिवार्य है।
यदि कोई प्रत्याशी अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछडे वर्ग के लिए आरक्षित पद पर निर्वाचन लड़ना चाहता है तो वह नाम निर्देशन पत्र के साथ इस आशय का एक घोषणा पत्र देगा कि वह यथा स्थिति अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य है और अपनी विशिष्ट जनजाति या जाति भी विनिर्दिष्ट करेगा।




