Header banner

ब्लाॅक प्रमुख के गलत आरक्षण पर असंतुष्ट हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

admin
IMG 20190821 191244

अजय रावत अजेय

जनपद गढ़वाल में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों हेतु जिला निर्वाचन /पंचायती राज विभाग द्वारा तय किये गए आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय उत्तराखंड संतुष्ट नहीं है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने सचिव पंचायती राज, निदेशक पंचायती राज, जिलाधिकारी गढ़वाल, डीपीआरओ पौड़़ी और राज्य चुनाव आयोग को दो सप्ताह के अंदर इस बाबत जवाब देने के आदेश दिए हैं।

IMG 20190906 185314

IMG 20190906 185344 1

यूं तो पंचायतों में आरक्षण को लेकर तमाम तरह की शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन पूर्व जिला पंचायत सदस्य दीपक भंडारी द्वारा जिले में ब्लॉक प्रमुखों के आरक्षण के बारे में आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन उनकी आपत्ति का निस्तारण न होने के बाद उनके द्वारा उच्च न्यायालय की शरण ली गयी, जिसे माननीय न्यायालय ने तर्कसंगत पाते हुए यह फैसला सुनाया है।

IMG 20190906 185539

अब देखना यह है कि संबंधित प्राधिकारी किस तरह से न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, अन्यथा पौड़ी जनपद में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का वर्तमान में तय आरक्षण का बदलना तय है।

IMG 20190906 185610

Next Post

डोईवाला में सीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे। पुतला फूंका

डोईवाला छात्रसंघ चुनाव में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और सीएम व सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। यही नहीं डोईवाला मेन चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका गया। इससे कुछ देर गहमागहमी का माहौल […]
IMG 20190906 WA0021

यह भी पढ़े