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अल्मोड़ा : तहसील भनोली के ग्राम काभड़ी में 70 लोग कोरोना पॉजिटिव। क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

admin
corona virus in uttarakhand
अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिले के एक गांव में 70 लोगों के कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद आज जनपद में 114 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक गांव में इतने अत्यधिक मरीज सामनेे आने के बाद संंक्रमण की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।
उपजिलाधिकारी जैंती/भनोली मोनिका ने बताया कि परगना जैंती/भनोली के ग्राम काभड़ी, तहसील भनोली, जिला अल्मोड़ा में निवासरत 70 व्यक्तियों की कोरोना वाइरस की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुयी है। वर्तमान तक कोई लक्षण दिखाई न देने के कारण प्रभारी चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धौलादेवी के निर्देशानुसार होम आईसोलेट किया गया है।
उक्त गांव के व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाये जाने पर उनके एवं सम्पर्क में आये व्यक्तियों द्वारा ग्राम के आस-पास के क्षेत्रों एवं इन ग्रामों से बाहर आवागमन किये जाने से कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की प्रबल सम्भावना बनी हुई है।
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आम जनमानस में कोविड-19 के प्रसार होने की प्रबल सम्भावना के दृष्टिगत ग्राम काभड़ी तहसील भनोली तथा इस ग्राम से आस-पास के क्षेत्रों निवासरत व्यक्तियों के स्वास्थ्य हित एवं कोविड -19 के प्रसार की रोकथाम हेतु ग्राम काभड़ी के निवासियों को मुख्यधारा से पृथक रखा जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार, सामुदायिक संक्रमण को रोकने एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत ग्राम काभड़ी, जिसकी सीमा मेलगांव एवं टकोली से लगी हुई है एवं इस ग्राम से लगे दन्या-आरासलपड़ मोटर मार्ग से टकोली को जाने वाले पैदल मार्ग छीना तोक तथा ग्राम काभड़ी की सीमा समाप्त होने वाले स्थान लोटियाल तोक जहाॅ पर दीवान राम पुत्र तुला राम का मकान है, के परिक्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें, सीमित अवधि में क्रमवार खुली रहेंगी। उक्त अवधि में परिवार का मात्र एक सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन में स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त समय अवधि उपरान्त उक्त माइक्रो कन्टेनमेंट जोन में निवासरत व्यक्तियों का अनावश्यक (पैदल अथवा वाहन द्वारा) घर से बाहर निकलना प्रतिबन्धित रहेगा।
उक्त क्षेत्र के निवासरत सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंंग/सम्पर्क में आये व्यक्तियों की पहचान, सैम्पलिंग एवं चिकित्साधिकारी के बिना आदेश के अन्य स्थान पर आवागमन प्रतिबन्धित किया जाता है। अतिआवश्यक कार्य/चिकित्सा उपचार आदि हेतु आवागमन पर रोक नहीं होगी।
उक्त माइक्रो कन्टेनमेंट में वाहनों और अन्य बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त परिक्षेत्र जिसे माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं, में कन्टेनमेन्ट जोन अवधि में प्रभारी चिकित्साधिकारी, धौलादेवी के स्तर से स्क्रीनिंग एवं चिकित्सकीय परीक्षण, सम्पर्क में आये व्यक्तियों की पहचान, प्राथमिक सम्पर्क में आये व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं आवश्यकतानुसार सैम्पल लिये जाने की व्यवस्था करवायी जायेगी।
होम आईसोलेशन में रहने वाले सभी व्यक्तियों का प्रतिदिन एक मेडिकल टीम द्वारा परीक्षण कराया जायेगा। साथ ही होम आईसोलेशन से सम्बन्धित सभी गाड लाइन पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सैम्पलों से प्राप्त परिणामों के आधार पर आंकलन किये जाने उपरान्त उपरोक्त प्रतिबन्धों में छूट प्रदान किये जाने अथवा समाप्ति पर विचार किया जाएगा।
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