देहरादून। निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में प्लास्टिक से निर्मित सामग्री को बैन कर दिया है। यदि इसका प्रयोग करते हुए किसी उम्मीदवार का प्रचार-प्रसार पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उम्मीदवार के अलावा सरकारी तंत्र भी प्लास्टिक वाली सामग्री की वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग चंद्रशेखर भट्ट ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।आयुक्त ने कहा है कि यदि कोई प्लास्टिक वाली सामग्री का प्रचार करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा इस बार प्रचार सामग्री में प्रिंटिंग प्रेस की पूरी डिटेल भी प्रिंट करानी आवश्यक है। यही नहीं जिस भवन पर बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे, इसके लिए संबंधित भूस्वामी की स्वीकृति वाला प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।
जाहिर है कि पंचायत चुनाव के समय में उतर चुके प्रत्याशियों को इस बार फूंक-फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा।