देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की शनिवार देर शाम हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
प्रदेश सरकार ने शनिवार को मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कोरोना को महामारी घोषित करने की बात की पुष्टि की है। इससे बचाव को यहां उत्तराखंड महामारी रोग अधिनियम (कोविड-19) लागू कर दिया है। इससे डीएम व सीएमओ के पास कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए असीमित अधिकार होंगेे। स्कूल, आंगनबाड़ी के साथ ही प्रदेशभर के कॉलेज, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स 31 मार्च तब बंद रखने को कहा गया है।
आवश्यक सेवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे। साथ ही कोरोना से निाटनरे के लिए आइसोलेशन वार्ड के लिए 50 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
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अब प्रदेश में कोई भी आयोजन करने से पहले उसकी अनुमति लेनी भी आवश्यक कर दी गई है। नर्सिंग स्टाफ के खाली पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
सार्वजनिक वाहनों व बसों में सेनिटेशन की भी आवश्यक रूप से की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी। इसके उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 के तहत एक महीने से छह महीने की जेल भी हो सकती है।
कोरोना के मद्देनजर प्रीफेब्रिकेटेड 100 बेड का अस्पताल भी तैयार किया जाना है। साथ ही140 एम्बुलेंस को अलर्ट तैनात किया गया है।
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